अक्टूबर महीने में 9% अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये GST Collection
कुल टैक्स कलेक्शन के हिसाब से यह अबतक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था।
त्योहारी सीजन में केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी GST से 1,87,346 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। रिफंड के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1,68,041 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले यह आंकड़ा 8% ज्यादा है। एक साल पहले यानी अक्टूबर 2023 में सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन किया था। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के लिहाज से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का GST सरकार ने वसूला था। वहीं, पिछले महीने सितंबर में सरकार ने GST से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।
चालू वित्त वर्ष(2024-25) में जीएसटी कलेक्शन
महीना रकम (लाख करोड़ रुपए में)
अप्रैल 2.10
मई 1.73
जून 1.74
जुलाई 1.82
अगस्त 1.75
सितंबर 1.73
अक्टूबर 1.87
अक्टूबर माह लगातार 8 वां महीना,जब प्रति माह कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा
आंकड़ों पर गौर करे तो अक्टूबर लगातार आठवां महीना है, जब प्रति माह कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छमाही में GST कलेक्शन 10.87 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही की तुलना में 9.5% ज्यादा था। राज्यवार आंकड़ों पर गौर करे तो महाराष्ट्र में 14 फीसदी ग्रोथ के साथ सबसे अधिक 31,030 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ। जबकि कर्नाटक में 9 फीसदी ग्रोथ के साथ 13,081 करोड़ रुपये,गुजरात में 17 फीसदी की ग्रोथ के साथ 11,407 करोड़ रुपये कलेक्शन हुआ। वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ लद्दाख में 30 फीसदी देखने को मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश,नागालैंड,मणिपुर,छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला।
इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन
GST कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। जिस देश में टैक्स कलेक्शन बेहतर होता है वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत और स्थिर रहती है। टेक्स कलेक्शन से सरकार बुनियादी ढ़ांचा को मजबूत कर पाती है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पाती है। पूंजीगत निवेश हो पाता है। देश की प्रतिव्यक्ति आय में इजाफा होता है।
2017 में लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।
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