1 अक्टूबर से लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST: सभी राज्यों को 30 सितंबर तक GST संशोधन विधेयक-2023 पास कराना होगा
1 अक्टूबर से देश के कई सेवाओं के नियम और उसमें लगने वाले टैक्स में बदलाव होने जा रहा हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 1 अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गेमिंग कंपनियों को इसके लिए प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाएं GST संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहां 30 सितंबर तक पास करा लें या अध्यादेश लाकर 1 अक्टूबर से लागू करें। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के 6 महीने बाद रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि GST काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग और कैसिनो पर 28% GST लगाने का ऐलान किया था। 2 अगस्त को हुए जीएसटी कौंसिल की 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता है
फिलहाल, ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सरकार को 18 फीसदी जीएसटी देते हैं। कैसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें ‘चांस’ की बात होती है, उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार दांव मूल्य (हर बेटिंग) पर 28 फीसदी जीएसटी वसूलती है।
2025 तक देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 5 अरब डॉलर का
एक आंकड़ा के मुताबिक देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं।वर्ष 2025 तक इस इंडस्ट्री के 5 अरब डॉलर यानी करीब ₹41 हजार करोड़ होने के आसार हैं। 2017-2020 के बीच देशी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज 38 फीसदी सालाना की दर से बढ़ी थी। इस इंडस्ट्री के बढ़ने का रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भारत के बाद चीन और अमेरिका का गेमिंग ग्रोथ 8 फीसदी और 10 फीसदी है।TCS और इंफोसिस सहित कई दिग्गज कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में हैं। जानकारों ने आशंका जताई है कि इस सेक्टर से जुड़े करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं।