अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 रुपये के नोट,8 अक्टूबर के बाद नोट बदलने के लिए ये नियम होंगे लागू
चालू वित्त वर्ष के छमाही का आज अंतिम दिन है। और आज ही 2000 रुपये का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की अंतिम तारीख थी। लेकिन अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट मौजूद है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने शनिवार शाम सर्कुलर जारी करके कहा, ‘विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद, समीक्षा के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।’
इससे पहले 30 सितंबर तक के लिए थी व्यवस्था
इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी सबको चौंका दिया था कि चार महिने 10 दिनों में ही 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर में रहेंगे और इसे बैंकों में जमा या बदले जा सकते हैं। आरबीआई सर्कुलर में स्पष्ट था कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने की व्यवस्था होगी। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के ₹2000 के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक ₹3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ₹0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में चलन में हैं।
नोटबंदी के बाद आया था 2000 का नोट
2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।
7 अक्टूबर के बाद इन नियमों और जगहों में जमा कर सकते है 2000 रुपये के नोट
1.आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद बैंकों के शाखाओं में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की व्यवस्था बंद हो जायेगी।
2.कोई व्यक्ति या संस्था 2000 रुपये के नोट सिर्फ आरबीआई के अधिकृत 19 कार्यालयों में एक्सचेंज कर सकेगा। वो भी एक समय में अधिकतम 20000 रुपये मूल्य के 10 नोट
3. Individuals / Entities can tender ₹2000 banknotes at the 19 RBI Issue Offices for credit to their bank accounts in India for any amount.
4. Individuals / Entities from within the country can also send ₹2000 banknotes through India Post, addressed to any of the 19 RBI Issue Offices for credit to their bank accounts in India. Such exchange or credit shall be subject to relevant RBI / Government regulations, submission of valid identity documents and due diligence as deemed fit by RBI.
5. Courts, law enforcement agencies, government departments or any other public authority involved in investigation proceedings or enforcement, may, as and when required, deposit / exchange ₹2000 banknotes at any of the 19 RBI Issue Offices without any limit.