Delhi CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत,लेकिन रिहाई नहीं

शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सीबीआई मामले में 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

दिल्ली शराब नीति मामले ले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन मुख्यमंत्री अभी तिहाड जेल में ही रहेंगे क्यों कि उच्चतम न्यायालय ने ईडी के मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है। जबकि सीबीआई मे केस अभी जारी है। मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह कहा

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे जमानत के प्रश्नों की जांच नहीं की है लेकिन धारा 19 पीएमएलए के मापदंड़ों की जांच की है। कोर्ट ने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जबकि धारा 45 का प्रयोग न्यायालय की जाती है।  उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ यह देखेगी कि पीएमएलए के प्रावधान सही है या नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने मामले को 5 सदस्यों वाली बड़ी बेंच को भेजा

अंतरिम जमानत केस की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल (Delhi CM) 90 दिनों से जेल में हैं। न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे सीएम (Delhi CM) पद पर बने रहते है या इस्तीफा देते है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को 5 सदस्यों वाली बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। बड़ी बेंच की सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को अतंरिम जमानत दी गई है।

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