आम बजट 2024-25: नए टैक्स रिजीम में बदलाव,सलाना 7.75 लाख की कमाई टैक्स फ्री,करदाताओं को मिलेगा 17.5 हजार का फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है। अपने रिकॉर्ड 7 वें आम बजट में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की है। अपने शुरूआती भाषण में ही उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब,महिला,युवा और किसानों के लिए केंद्रित है। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश भर के करदाताओं की नज़र आम बज़ट पर बनी हुई थी। करदाताओं के हितों का ख्याल रखते हुए वित्त मंत्री ने नए डायरेक्ट टैक्स रिजीम में बदलाव की घोषणा की। नए टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपये की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा। 3 से 7 लाख रुपये की कमाई पर 5 फीसदी,7 से 10 लाख रुपये की कमाई पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए की कमाई पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये के कमाई पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक सालाना कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने की भी घोषणा की।
इससे पहले नए टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब अलग था
नए टैक्स रिजीम के तहत 6 स्लैब बनाए गए थे। पहले स्लैब के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक के कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेने का प्रावधान था। और यह इस बार भी अपरिवर्तित रहा। लेकिन इसके अलावा पहले 3 से 6 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लिया जाता था जो अब 3 लाख से 7 लाख किया गया। इसी तरह पहले 6 लाख से 9 लाख का स्लैब था जिसे बदलकर 7 से 10 लाख किया गया। चौथे स्लैब में पहले 9 से 12 लाख रखा गया था जिसे अबर बदलकर 10 से 12 लाख किया गया। शेष दोनों स्लैब पहले की ही तरह 12 से 15 लाख और 15 से अधिक की कमाई वाला स्लैब बरकरार है।
ये है पुराना टैक्स रिजीम
पुराना टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस रिजीम के तहत 2.5 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी यानी 12,500 रुपये टैक्स। 5 लाख से 10 लाख की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स यानी 12500+100000 यानी 1,12,500 रुपये टैक्स। 10 लाख से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी यानी 1,12,500 रुपए का टैक्स। लेकिन इस रिजीम में 5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स फ्री होती है। इसका गणित ये है कि इस स्लैब में 12,500 रुपये टैक्स बनता है। इस रिजीम में सरकार आईटी एक्ट की धारा 87 ए के तहत ये रकम माफ कर देती है। लेकिन अगर आय 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा है तो यह लाभ करदाताओं को नहीं मिल पाता। और करदाताओं को 2.5 लाख से ज्यादा की आय पर टैक्स चुकानना होगा। इसके अलावा पुराने टैक्स रिजीम के विकल्प को चुनने वाले करदाता निवेश,हेल्थ इंश्योरेंस,बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए पर किए गए खर्च का लाभ भी करदाता ले सकते हैं।
पुराने टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक का आय टैक्स फ्री संभव
चूंकि 87 ए के तहत करदाताओं को 5 लाख की सालाना कमाई पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है। लेकिन इससे ज्यादा की कमाई पर टैक्स चुकाना होता है। लेकिन अगर करदाता 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए,सेक्शन 24 बी के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए , 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी पर 1 लाख रुपए खर्च,80सीसीडी(1बी) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में 50000 रुपए के निवेश और 87 ए के तहत 5 लाख रुपये की के विकल्प को चुनकर 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स छूट का लाभ ले सकते है।